इंदौर।सरकार ने प्रशानिक कामो मे पारदर्शिता लाने के लिये ,सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागु कर आम आदमी को दस रूपये के स्टांप या पोस्टर आर्डर के साथ आवेदन लगाकर किसी भी विभाग से जानकारी मांगने का अधिकार दिया है। लेकिन इंदौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बड़ी कलमेर ,रोजड़ी, जंबूडी हप्सी, विसनावदा,लिंबोदागारी सहित कई पंचायत के सचिव आवेदक को समय सीमा में जानकारी नहीं देते हैं। जानकारी मांगने वालों पर सरपंच को ढाल बनाकर सरपंच से दबाव डलवाते है।और सचिव अपने काले कारनामों पर पर्दा डालते हैं।
जानकारी नही देने वाले पंचायत सचिवो पर सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिये जनपद सीईओ, जिलापंचायत सीईओ व कलेक्टर को पत्र लिखेगे।